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सरकारी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग की अनुमति नहीं होगी: जिला निर्वाचन अधिकारी

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एस आर योगी

सरकारी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग की अनुमति नहीं होगी: जिला निर्वाचन अधिकारी

निजी भवन पर भी पोस्टर आदि लगाने से पहले भूस्वामी की लेनी होगी अनुमति

करनाल, 20 अगस्त। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता जिला में प्रभावी ढंग से लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव प्रचार से संबंधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं सरकारी भवन की दीवार पर चुनावी नारे लिखे नजर आते हैं तो संबंधित राजनीतिक पार्टी या लिखवाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि किसी निजी भवन पर पोस्टर, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम-कम-आरओ ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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