वाराणसी न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व समाजसेवी विशाल सिंह को होटल व्यवसायइयों द्वारा अपराधियों से गोली मरवाने के मामलें में 11 अभियुक्तों को अदालत ने दोषी किया ।
न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश विनोद कुमार द्वारा फैसला दिया गया।
अभियोजन की तरफ से रोहित मौर्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वाराणसी में पैरवी किया।
अभियोजन का कथानक के अनुसार दिनांक 29/9/21 को वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह के पुत्र विशाल कुमार सिंह को गोली पंकज गुप्ता द्वारा मारी गई।विशाल कुमार सिंह लगातार विजयनगरम मार्केट कैंट होटल में अवैध होटल वेश्यावृति और कॉलेज के लड़के लड़कियों को रूम देने का विरोध किया करते थे, उनके द्वारा लगातार पुलिस अधिकारी उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र आईजीआरएस प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही इसी से क्षुब्ध होकर दिनांक 29/ 9/ 21 को सरफराज, वसीम, परवेज,शाहजहां,नुसरत नूरानी,जैनुलहक,अनुज,अनूप,रतन, रवि,तौफीक द्वारा पंकज गुप्ता के साथ षड्यंत्र करके पंकज गुप्ता द्वारा विशाल सिंह को गोली मारी गई जिसके बाद विशाल सिंह को सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया उसके बाद उनको वेदांता गुड़गांव अस्पताल भेजा गया जहां पर उनकी ऑपरेशन तमाम इलाज की गई चिकित्सीय परीक्षण किया गया । दौरान ट्रायल अभियोजन द्वारा कुल 12 गवाह को परीक्षित कराया गया । न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सभी 11 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर 15 तारीख सुनवाई हेतु नियत है। एक अभियुक्त दौरान विचारण अनूप गुप्ता@चंकी की मृत्यु हो गई थी।





