पूर्व विधायक सिंघल और उनके भाई खनन के मामले में दोषी करार ,लगा भारी जुर्माना
जसपुर /उत्तराखंड (रिजवान अहसन ),,,,अवैध खनन से तालाब का भरान कराने के मामले में संयुक्त जांच समिति ने पूर्व विधायक और उनके भाई पर 14 लाख 93 हजार से अधिक रुपये के जुर्माने की संस्तुति की है। गांव राजापुर निवासी फईम अहमद ने माह अप्रैल में डीएम, एसडीएम को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि मुरादाबाद के एचआईजीए आशियाना फेस वन निवासी पुष्पेंद्र चौधरी को सात जनवरी को सबलपुर एतमाली गांव का बालू खनन करने का पट्टा हुआ है।
पट्टा ठाकुरद्वारा के लिए मान्य था, लेकिन उसने गैर कानूनी तरीके से जसपुर के एक तालाब में मिट्टी का भरान कराया। विधायक आदेश चौहान ने भी देहरादून में सचिव खनन वीके संत से भी अवैध खनन की शिकायत की थी। शिकायत होने पर डीएम उधमसिंहनगर ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा था।जांच समिति ने डीएम को भेजी रिपोर्ट में कहा कि अमृतपुर पट्टी में स्थित खसरा नंबर 257, 254, 259, 260 में तालाब पूर्व विधायक डॉ.शैलेंद्र मोहन सिंघल, पुष्पेंद्र मोहन सिंघल और नरेश कुमारी सिंघल के नाम दर्ज हैं। तालाब में मिट्टी का भरान किया गया। तालाब के लिए 14934.75 टन मिट्टी अवैध रूप से लाई गई। जांच समिति ने इस मिट्टी पर रायल्टी का दो गुना 14,93,475 रुपये की धनराशि आरोपित करने की संस्तुति की है। जांच रिपोर्ट में कानूनगो, खनिज मोहर्रिर, खान निरीक्षक, तहसीलदार जसपुर, उपनिदेशक भूतत्व, एसडीएम जसपुर के हस्ताक्षर है।