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पी.एम.-अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर
पी.एम.-अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर
बिजनौर, 30 जुलाई 2025: जिला समाज कल्याण अधिकारी जागेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पी.एम.-अजय के घटक ‘ग्रान्ट-इन-एड’ योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत विभिन्न उपयोगी परियोजनाओं की स्थापना समूह या क्लस्टर के माध्यम से की जाएगी। चयनित लाभार्थियों को परियोजना के सफल संचालन के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जो उनकी परियोजना के अनुरूप होगा।
योजना के लाभ:
- प्रति लाभार्थी ₹50,000/- या परियोजना लागत का 50%, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में मिलेगा।
- परियोजना लागत का 5% लाभार्थी का अंश होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध होगी।
क्रियान्वयन:
यह योजना जिला स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) या जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
अनुमोदित परियोजनाएं:
अभ्यर्थी राज्य द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित परियोजनाओं में से किसी एक को स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं: - बुटीक
- ब्यूटी पार्लर
- सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन
- लॉजिस्टिक्स वाहन चालक
- कियोस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर
- फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर
- ऑटो/ई-रिक्शा
- मुर्गी पालन
- डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग
- बकरी पालन
- मल्टी-स्किल्ड
- गृह उद्योग
- 2/3 व्हीलर मैकेनिक
- आई.टी. सपोर्ट/हार्डवेयर
- फर्नीचर/बढ़ई कार्य
- जन सुविधा केंद्र
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निगम की वेबसाइट https://grant-in-aid.upscfdc.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., प्राइवेट बस स्टैंड के सामने, कचहरी रोड, बिजनौर में संपर्क कर सकते हैं।
पात्रता मापदंड: - लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति और जनपद का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परियोजना की आवश्यकतानुसार लाभार्थी का साक्षर होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी समूह या क्लस्टर के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो।
- लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित किसी योजना का बकायेदार न हो और उसने ओ.टी.एस. (One Time Settlement) के माध्यम से ऋण का भुगतान न किया हो।
- लाभार्थी की वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन ₹2.50 लाख तक की आय वाले परिवारों को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी का सिबिल स्कोर (CIBIL Score) अच्छा होना चाहिए।
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. (CGTMSE) कवर फीस का वहन लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं: - आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- शपथ पत्र
यह योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


















