उत्तराखंड
निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस का मामला पंहुचा हाई कोर्ट, याचिका हुई स्वीकार

नैनीताल / उत्तराखंड ( रिज़वान अहसन ),,,,उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुछ निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फ़ीस लेने संबंधी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता को इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही अखबारों में प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निजी स्कूल अपना पक्ष न्यायालय में रख सकें.पूर्व की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उत्तराखंड के सभी स्कूल एसोसिएशन को पार्टी बनाने के साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए तय की है।





