GST: इन लोगों को अपनी इस कमाई पर देना होगा 18 फीसदी GST, लाखों लोगों पर होगा असर ! जानें क्या फैसला आया

AIRA NEWS NETWORK – अतिथि के रूप में व्याख्यान यानी गेस्ट लेक्चर से हुई कमाई पर 18 फीसदी का माल और सेवा कर जीएसटी (GST) लगेगा. एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने यह व्यवस्था दी है.
18 फीसदी जीएसटी का फैसला इस सवाल के जवाब में आया:
आवेदक साईराम गोपालकृष्ण ने एएआर से संपर्क कर पूछा था कि क्या अतिथि व्याख्यान से हुई आमदनी करयोग्य सेवाओं में आती है. लिहाजा अतिथि के रूप में व्याख्यान से हुई कमाई पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. एएआर ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि इस तरह की सेवाएं अन्य पेशेवर, तकनीकी और कारोबारी सेवाओं के तहत आती हैं और ये सेवाओं की छूट वाली श्रेणी के तहत नहीं हैं. ऐसे में इस प्रकार की सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा.
20 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी वाले प्रोफेशनल्स को देना होगा 18 फीसदी जीएसटी एएआर के इस आदेश का मतलब है कि सेवा पेशेवर जिनकी आमदनी 20 लाख रुपये से अधिक होगी उन्हें अतिथि के रूप में व्याख्यान से हुई कमाई पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.
लाखों प्रोफेसर, फ्रीलांसर, रिसचर्स, एजूकेशनिस्ट पर होगा असर एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इस व्यवस्था से लाखों फ्रीलांसर, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसर और अन्य के लिए परेशानियां का ‘बक्सा’ खुल जाएगा. ये लोग एक निश्चित राशि के भुगतान पर अपने ज्ञान को साझा करते हैं.

















