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डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नया नियम हुआ नोटिफाई, कंपनियां कस्टमर्स की शिकायतों के लिए भी होंगी जवाबदेह

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Direct Selling companies new rules: कंपनियां जो डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान बेचती हैं, उनके लिए सरकार ने नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं. खबर के मुताबिक, केंद्र ने इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों (direct selling companies) के लिए मंगलवार को नए नियम में उन्हें पिरामिड और धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक दिया है.

90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन –

खबर के मुताबिक, इन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन करना होगा. डायेरक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों और सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा.

डायरेक्ट सेलिंग (direct selling) इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनियों में टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम की गिनती होती है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 (Consumer Protection (e-Commerce) Rules, 2020) का नोटिफिकेशन जारी की. इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे.

राज्य सरकारों को एक व्यवस्था बनानी होगी –

नए नियमों (direct selling companies new rules) के तहत राज्य सरकारों को सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी. अब प्रत्यक्ष बिक्री वाले विक्रेता धन प्रसार और पिरामिड योजनाएं (Pyramid or Money Circulation scheme) नहीं चला सकेंगे.

अभी तक ये कंपनियां बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती आ रही हैं. इसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बेचे सामान, दी गई सेवा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी.

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