5– एसएमएस के जरिए 42,50,000/की ठगी करने वाले सरगना सहित पांच अभियुक्त झारखंड से हुए गिरफ्तार

कब्जे से घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन व नगदी किया बरामद
वाराणसी — आवेदक मदन मोहन मिश्रा पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन मिश्रा निवासी तिवारीपुर थाना चौबेपुर द्वारा 08 दिसंबर 2025 को उनके साथ साइबर ठगों द्वारा एसएमएस के जरिए 42,50,000/ की ठगी के सम्बन्ध में साइबर क्राइम वाराणसी में दी गयी लिखित तहरीर को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल द्वारा टीम गठित की गई इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए धनबाद झारखंड से पांच शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से चार एंड्राइड मोबाइल, एक सिम कार्ड, दो नोटिस 41 ए सीआरपीसी दिल्ली, एक मोहर मय पैड, 5 ब्लैंक आधार अपडेशन फॉर्म, एक घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन ब्रेजा बिना नंबर के बरामद किया गया।पांचों अभियुक्तों का नाम क्रमशः पहले का शमीम अंसारी पुत्र फैसलुद्दीन उर्फ निरंजन जनपद धनबाद झारखंड दूसरे का फखरुद्दीन उर्फ निरंजन पुत्र छोटू मियां पता गोविंदपुर धनबाद झारखंड तीसरे का नसीम अंसारी पुत्र फखरुद्दीन उर्फ निरंजन पता गोविंदपुर धनबाद झारखंड, चौथे का शहाबुद्दीन अंसारी पुत्र असीरुद्दीन अंसारी निवासी गोविंदपुर धनबाद झारखंड पांचवे का साहब लाल मरांडी पुत्र बुलई मरांडी निवासी सिरसा धनबाद झारखंड बताया गया। पांचो अभियुक्तों को बुधवार को मीडिया के सामने पेश करते हुए पुलिस उपायुक्त अपराध आकाश पटेल ने बताया कि गिरफ्तार पांचों साइबर अभियुक्तों द्वारा सबसे पहले ट्रोजन एंड एसएमएस फारवर्डर बेस्ड एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन का एक्सेस ले लिया जाता है जिसके माध्यम से उनके बैंक खातों से अनधिकृत पहुंचकर उनके मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड व ओटीपी चोरी कर बैंक खातों का एक्सेस ले लिया जाता है। जिसके माध्यम से खातों में उपलब्ध पैसों को म्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर कैश निकाल लिया जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी लेटर पैड, मोहर तथा आधार अपडेशन फॉर्म का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों का आधार का पता आदि बदल दिया जाता है। उसके बाद उन्ही आधार पर कार्ड के माध्यम से विभिन्न बैंक में खाता खुलवाया जाता है। उन्ही का प्रयोग इस तरह के साइबर अपराध में किया जाता है।पांचो अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा 318(4),66 सी आईटी एक्ट व धारा 61(2),317(2),338, 336 (3),340(2) बीएनएस के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक उदयवीर सिंह, उप निरीक्षक संजीव कनौजिया, सहायक उप निरीक्षक गौरव तोमर, हे0 का0 गोपाल चौहान, का0 पृथ्वीराज सिंह, का0 सूर्यभान सिंह, का0 दिलीप कुमार, का0 देवेंद्र यादव व विजय कुमार आदि शामिल रहे।


















