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फर्जी खबर चलाने वालों की अब खैर नहीं 7 साल की जेल और 10 लाख का लगेगा जुर्माना

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📰 फर्जी खबर चलाने वालों की अब खैर नहीं! कर्नाटक सरकार ला रही है सख्त कानून
आईरा न्यूज़ नेटवर्क | खबर वही जो हो सही | www.airanewsnetwork.com

📍 बेंगलुरु, कर्नाटक | जून 2025

कर्नाटक सरकार जल्द ही एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारियाँ फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। सरकार ‘कर्नाटक गलत सूचना और फर्जी समाचार (निषेध) विधेयक, 2025’ को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने जा रही है।

📌 क्या है विधेयक में?

प्रस्तावित कानून के तहत:

  • फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने पर दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा या ₹10 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • सामान्य रूप से भ्रामक सूचनाओं पर 2 से 5 साल तक की सजा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान होगा।
  • ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

🛡️ सोशल मीडिया विनियामक प्राधिकरण का गठन

इस विधेयक के तहत राज्य सरकार एक 6 सदस्यीय सोशल मीडिया विनियामक प्राधिकरण का गठन करेगी जो निम्न विषयों पर निगरानी रखेगा:

  • फर्जी खबरें और झूठी जानकारियाँ
  • महिलाओं, धर्म, या सनातन प्रतीकों से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट
  • अंधविश्वास फैलाने वाले संदेश
  • विज्ञान, इतिहास, दर्शन या साहित्य से जुड़ी तथ्यहीन जानकारियाँ

यह प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री प्रमाणिक शोध और तथ्यों पर आधारित हो।


⚖️ विशेष कोर्ट को मिलेंगे खास अधिकार

  • सत्र न्यायालय स्तर पर विशेष न्यायालय स्थापित होंगे।
  • कर्नाटक हाईकोर्ट की सहमति से इनकी स्थापना की जाएगी।
  • ये कोर्ट दोषियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रकाशकों और अन्य मध्यस्थों को निर्देश जारी कर सकेंगे
  • कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर:
    • अधिकतम 2 साल का कारावास
    • प्रति दिन ₹25,000 के हिसाब से अधिकतम ₹25 लाख तक का जुर्माना

यह कानून लागू होते ही सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों, झूठ और नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर सख्ती से नकेल कसी जा सकेगी। सरकार का मानना है कि यह कानून सामाजिक सद्भाव और तथ्य आधारित संवाद को मजबूती देगा।

🖊️ रिपोर्ट – आईरा न्यूज़ डिजिटल डेस्क
📅 22 जून 2025


यदि आपके पास इस विषय पर जानकारी है या आप कोई भ्रामक कंटेंट रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो संपर्क करें:
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