जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने पात्र पीड़िताओं को योजना का मानक के अुनरूप लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी,महिला चिकित्साधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को बैठक कर मेडिकल रिपोर्ट को सही कराने के दिए निर्देश

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जिला स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में नोडल अधिकारी महिला सम्मान कोष की अनुपस्थिति तथा मेडिकल रिपोर्ट मानक के अनुरूप प्रस्तुत न करने पर सीएमओ को उनका वेतन आहरित न करने के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने दिए निर्देश
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने पात्र पीड़िताओं को योजना का मानक के अुनरूप लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को महिला चिकित्साधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ बैठक कर मेडिकल रिपोर्ट को सही कराने के दिए निर्देश
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BIJNOR- 26 OCTOBER, 2023
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने आज शाम 6ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जिला स्टेयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज वादों में पीड़िता को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत पूर्ण मानक एवं पारदर्शिता के साथ लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक मंे नोडल अधिकारी, महिला सम्मान कोष के अनुपस्थिति एवं ग़लत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका वेतन आहरित न करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए।
समिति के सम्मुख प्रस्तुत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज वादों में पीड़िता को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत प्रस्तुत 24 मामलों की समीक्षा के दौरान चार्जशीट एवं मेडिकल रिपोर्ट मानक के अनुरूप न पाए जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि पोस्टमार्टम के आधार पर सही मेडिकल रिपोर्ट तैयार करें ताकि पीड़ित पात्र महिलाओं/आश्रितों को क्षतिपूर्ति का नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि महिला चिकित्साधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ बैठक कर मेडिकल रिपोर्ट को सही कराएं ताकि उसके आधार पर पीड़िताओं को लाभ पहुंचाया जाना सम्भव हो सके।
जिलाधिकारी श्री अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा यौन अपराध पीड़ित महिलाओं को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत महिला पर तेजाब का उपयोग करके उसे जानबूझ कर गहरी चोट पंहुचाने, बलात्कार, जिसके परिणाम स्वरूप पीडिता की मृत्यू हो जाए या वह स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच जाने, सामुहिक बलात्कार, दहेज मृत्यु आदि प्रकरणों में दण्ड के प्रावधान के अलावा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किए जाने पर स्वयं पीड़िता को अथवा मृत्यू होने की दशा में उसके बच्चों को एक से सात लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी पात्रों को उक्त धनराशि का निर्धारित नियमों के अनुरूप यथाशीघ्र लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 विजय कुमार गोयल, जिला प्रोवेशन अधिकारी अजय कुमार, सीएमएस महिला अस्पताल श्रीमती प्रभा रानी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित पुलिस, अभियोजन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


















