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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले – मौतों और तबाही का अकेला रूस होगा जिम्मेदार

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Russia-Ukraine War: यूक्रेन-रूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अन्य शहरों मे धमाके की कई आवाज सुनी जा रही है. विस्फोट की आवाज क्रेमटोर्स्क और यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहस ओडेस्सा में सुनाई दे रही है. वहीं, इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि हमले में होने वाली मौतों और तबाही का अकेला जिम्मेदार रूस होगा.  

बाइडेन ने एक बयान जारी देते हुए कहा, रूस द्वारा हमले से होने वाली मौतों और तबाही का जम्मेदार अकेला रूस है. उन्होंने आगे कहा कि, अमेरिका और उसके सहयोगी एकजुट और निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे. बाइडेन ने आगे कहा कि, रूसी सैन्य बलों के अकारण और अनुचित हमले का यूक्रेन शिकार हुआ है.

आज पूरी दुनिया की प्रार्थनाएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं. राष्ट्रपति पुतिन ने वो युद्ध चुना है जिसका विनाशकारी नुकसान होते दिखेगा. बाइडेन ने आगे कहा, मैं आज शाम व्हाइट हाउस से स्थिति की निगरानी करूंगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट लूंगा. बाइडेन ने बताया कि, वो कल सुबह अपने G7 समकक्षों से मुलाकात करेंगे साथ ही अपने नाटो सहयोगियों के साथ समन्वय करेंगे.

धमाके की कई आवाज सुनी जा रही:

बता दें, एएफपी के मुताबिक, पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि रूस का कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन अगर कोई बाहरी खतरा होता है तो उसका फौरन जवाब दिया जाएगा. इसके साथ ही, रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा के पास करीब 2 लाख जवानों को तैनात किया है. इधर, यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की कई आवाज सुनी जा रही है. 

यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की:

इससे पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने बुधवार को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी. इस बीच, पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की तथा मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास परिसरों को खाली कर वहां से राजनयिक कर्मियों को निकाल लिया. यूक्रेन के सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल लगाने के राष्ट्रपति वलोदिमिर ज़ेलेंस्की के आदेश को मंजूरी दे दी जो गुरुवार से शुरू होकर 30 दिन तक लागू रहेगा.

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