जनपद बिजनौर में वर्ष 2026 के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित
जनपद बिजनौर में वर्ष 2026 के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित
बिजनौर | 02 जनवरी, 2026
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-8 तथा नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 के लिए जनपद बिजनौर में साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित कर दिए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि अपवादों को छोड़कर जनपद के विभिन्न नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर यह आदेश प्रभावी रहेगा।
निर्धारित साप्ताहिक बंदी दिवस इस प्रकार हैं:
बिजनौर नगर : बुधवार
फोटो कॉपी की दुकानें : रविवार
चांदपुर, नजीबाबाद : गुरुवार
किरतपुर, स्योहारा, मण्डावर, बढ़ापुर, अफजलगढ़ : शुक्रवार
झालू, हल्दौर, साहनपुर, शेरकोट, नूरपुर, नगीना : सोमवार
नगीना हैंडीक्राफ्ट उद्योग : शुक्रवार
नहटौर, सहसपुर : मंगलवार
धामपुर : बुधवार
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयां प्रत्येक मंगलवार को बंद रहेंगी।
प्रशासन ने व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित साप्ताहिक बंदी का पालन सुनिश्चित करें, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ कार्य-जीवन संतुलन भी बना रहे।
— आईरा न्यूज़ नेटवर्क


















