दिल्ली

साँप के काटने से हुई मौत तो मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये आर्थिक सहायता

दिल्ली-राजीव शर्मा

WhatsApp Image 2026-04-18 at 09.08.39
previous arrow
next arrow

फेसबुक पर उपस्थित साथियों जनहित को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक बहुत जी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगो से साझा कर रहा हूँ जिसके विषय मे राज्य में निवास करने वाले मात्र 2 से 3 % लोगो को ही जानकारी होगी ।

अक्सर देखा गया है कि बरसात के दिनों में ज्यादातर कच्ची बस्तियों गाँव या खेतो में काम करने वाले किसानो मजदूरो के परिवार में कईं बार साँप के काटने के कारण मृत्यु के मामले संज्ञान में आते है ।

साँप के काटने से हुई मौत के मामले में अक्सर ग्राम समाज के लोग अथवा मृतक के परिजन रिश्तेदार आदि ईस्वर की मर्जी मानते हुए इस तरह के मामलों में ना ही तो मृतक की डैड बॉडी का पोस्टमार्टम / पंचनामा आदी करवाते है और ना ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सरकार से मुआवजे / आर्थिक मदद की मांग करते है । राज्य में निवास करने वाले सामाजिक जागरूक लोगो एवम कानून के जानकार लोगो जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय मे ना के बराबर ही जानकारी है और सरकारी अधिकारी / कर्मचारी आम जनमानस को प्रदेश सरकार की इस तरह की जनकल्याणकारी नीतियों से जनता को जानबूझकर इसीलिए नही अवगत कराते है क्योंकि उन्हें इस तरह की जानकारी जनता को देकर स्वयं ही वह कार्य करना पड़ता है जिसमे काम तो करना पड़ता है मगर रिश्वत नही मिल पाती है ।

साथियों वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार ने सर्पदंश यानी कि साँप के काटने से हुई मौत को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करते हुए मृतक व्यक्ति के आश्रितों / नजदीकी परिजनों को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान आपदा प्रबंधन विभाग के माध्य्म से किया हुआ है वो भी हादसे के 7 दिनों के अन्दर ही ।

ईस्वर ना करें अगर किसी के भी परिवार में या आस पड़ोस में साँप के काटने से अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले मृतक व्यक्ति का पंचनामा और पोस्टमार्टम जरूर कराए जिनको इस कानून की जानकारी नही है उनको भी जागरूक करें क्योंकि कानूनी प्रक्रिया पूरी नही होने के कारण राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि नही मिल पाती है ।

इस कानून के बारे में प्रदेश 98 % नेताओ और सामाजिक जागरूक नागरिकों को जानकारी ही नही है और सरकारी अधिकारी / कर्मचारी आपको सरकार द्वारा जनहित में जारी एसी कल्याणकारी योजनाओं / कानून के बारे में आपको बताएँगे नही ।

इसीलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगो से राजकीय दस्तावेज एवम आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ साझा कर रहा हूँ ।

राजीव कुमार शर्मा, मानव अधिकार पक्षकार
मो0 9654287 586,9013821121
ईमेल-rajivkapil69@gmail.com

50% LikesVS
50% Dislikes

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button