टूंडला/फ़िरोज़ाबाद-उत्तरप्रदेश

न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर महिला के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

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आशीष पचौरी मंडल प्रभारी

न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर महिला के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

फिरोजाबाद
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग संयुक्त तत्वाधान के तहत उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व माननीय श्री हरवीर सिंह, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देशानुसार आज दिनांक 18-07-2023 को नगर पंचायत कार्यालय, मक्खनपुर फिरोजाबाद पर श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, सचिव / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर महिला के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाये गये कानून के प्रचार-प्रसार हेतु 12 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न तहसीलों में 3 शिविरों का आयोजन किया जाना है। जिसमे से द्वितीय शिविर नगर पंचायत कार्यालय, मक्खनपुर, फिरोजाबाद पर आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव द्वारा महिलाओं के हितार्थ जो संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, सम्पत्ति अधिकारों के बारे में बताया एवं महिलाओं के हित में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताने के लिए अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को बुलाया गया। इसी क्रम में बताया कि वैवाहिक विवादों मुख्यतः पति पत्नी से सम्बन्धित मामलों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष का यह दायित्व है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित मध्यस्था केन्द्र में सुलह समझौते के लिए प्रयास करें। ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से दो माह तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मध्यस्था केन्द्र की आख्या के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही विवेचना आदि किया जाना चाहिए।
उक्त कार्यक्रम में सुश्री निषी शर्मा, एडवोकेट, फिरोजाबाद ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, मरण पोषण एवं महिला से सम्बन्धित अधिकारों के बारे में बताया, श्री मिथलेश कुमार, जिला प्रोवेशन अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा पोक्सो एक्ट व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में बताया गया। उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद द्वारा महिला कल्याणकारी योजना के बारे में बताया गया, क्षेत्राधिकारी, शिकोहाबाद ने महिला हेल्पलाइन व प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करायी, तहसीलदार शिकोहाबाद मे महिलाओं के अधिकार सम्बन्धी जानकारी महिलाओं को दी। डा० जी०सी० पॉलीवाल ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में संक्षेप में बताया। श्री सुर्यप्रकाश श्रमपरिवर्तन अधिकारी फिरोजाबाद ने महिलाओं के श्रमिक अधिकारों के बारे में बताया। श्रीमती गीता देवी ने भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। श्री प्रवीण शर्मा पत्रकार में महिलाओं की महत्वकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन श्री अमर बहादुर सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मक्खनपुर, फिरोजाबाद ने किया। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाये जाने कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री उमेश चन्द्र, कनिष्ठ लिपिक आशुतोष कुमार शर्मा द्वारा सहयोग दिया गया।

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