डीपफेक और AI कंटेंट पर सरकार का बड़ा एक्शन, गजट नोटिफिकेशन जारी

दिल्ली: केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें, फर्जी ऑडियो और सिंथेटिक डिजिटल सामग्री पर कड़ा रुख अपनाया है। इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए IT नियमों को और सख्त कर दिया गया है।
IT Act, 2000 के तहत नए नियम लागू
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिकृत IT नियमों को लागू कर दिया गया है, जिससे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय होगी।
नए नियमों में क्या बदला
AI या ऑटोमेटेड टूल्स से तैयार की गई डिजिटल सामग्री अब सीधे कानून के दायरे में आएगी।
डीपफेक और सिंथेटिक मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा माना गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसी सामग्री की पहचान करना, उस पर लेबल लगाना और तुरंत हटाना अनिवार्य होगा।
अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं
सरकार या किसी पीड़ित की शिकायत मिलने पर तय समय-सीमा के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी होगी।
आपात स्थिति में सरकार को तुरंत कंटेंट ब्लॉक करने की शक्ति दी गई है।
नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


















