वाराणसी/उत्तरप्रदेश

महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जल क्षेत्र सुरक्षा, शिवबारात आयोजन एवं समग्र कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत आयोजित बैठक के संबंध में

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आज अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट वाराणसी श्री शिवहरी मीणा द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर संभावित भीड़, शिवबारात आयोजन एवं घाट/जल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त नाविकों, मल्लाह/मांझी समाज के संभ्रांत व्यक्तियों, संबंधित संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा शिवबारात आयोजन करने वाले आयोजकों के साथ विस्तृत बैठक कर विचार-विमर्श किया गया।
उक्त बैठक में पुलिस उपायुक्त काशी श्री गौरव बंसवाल, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध श्री अतुल अंजान त्रिपाठी, प्रभारी जल पुलिस एवं अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए-
नाव संचालन एवं जल क्षेत्र सुरक्षा संबंधी निर्देश

  1. केवल वैध पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी नाविक ही नाव संचालन करेंगे, अवैध नावों के विरुद्ध अभियान चलाकर सीज की कार्रवाई की जाएगी।
  2. प्रत्येक नाव पर पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होगी तथा निरीक्षण के समय अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  3. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
  4. प्रत्येक यात्री हेतु लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना एवं पहनाना अनिवार्य होगा, बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन नहीं किया जाएगा।
  5. नाव में रस्सी, टॉर्च एवं प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगी।
  6. प्रतिबंधित जल क्षेत्र में नाव ले जाना वर्जित रहेगा,बैरिकेडिंग का उल्लंघन दंडनीय होगा।
  7. नशे की अवस्था में नाव संचालन पाए जाने पर तत्काल विधिक कार्यवाही की जाएगी।
  8. मौसम खराब होने अथवा प्रशासनिक रोक की स्थिति में नाव संचालन तत्काल बंद किया जाएगा।
    घाट प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण संबंधी निर्देश
  9. सभी प्रमुख घाटों पर प्रवेश एवं निकास मार्ग पृथक-पृथक निर्धारित किए जाएंगे, किसी भी स्थिति में दोनों का मिश्रण नहीं किया जाएगा ताकि भीड़ का दबाव न बने।
  10. घाटों पर सुरक्षित एवं असुरक्षित स्नान क्षेत्र का स्पष्ट चिन्हांकन किया जाएगा, गहरे जल क्षेत्र में मजबूत बैरिकेडिंग एवं चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।
  11. अत्यधिक भीड़ की स्थिति में नियंत्रित प्रवेश (Regulated Entry System) लागू किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है।
  12. घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल, जल पुलिस एवं गोताखोरों की तैनाती की जाएगी, रेस्क्यू बोट निरंतर सक्रिय स्थिति में रहेंगी।
  13. फिसलन रोकने हेतु घाट सीढ़ियों पर मैटिंग/बालू की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, आयोजक इस संबंध में प्रशासन से समन्वय रखेंगे।
  14. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु पृथक सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
  15. किसी भी प्रकार की धक्का-मुक्की, अव्यवस्था या अफवाह की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी।
  16. घाट क्षेत्र में अनधिकृत स्टॉल, अतिक्रमण या अवरोध पाए जाने पर तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
    शिवबारात एवं धार्मिक शोभायात्रा संबंधी निर्देश
  17. शिवबारात केवल प्रशासन द्वारा स्वीकृत मार्ग एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही निकाली जाएगी, बिना अनुमति मार्ग परिवर्तन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  18. आयोजक शोभायात्रा का पूर्ण विवरण (मार्ग, समय, अनुमानित भीड़, वाहन संख्या) पूर्व में उपलब्ध कराएंगे, बिना सूचना कार्यक्रम आयोजित करना दंडनीय होगा।
  19. जुलूस में शामिल वाहनों की संख्या नियंत्रित रहेगी, अव्यवस्थित, अनियंत्रित या खतरनाक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
  20. भड़काऊ, साम्प्रदायिक अथवा उत्तेजक नारे/गीत/प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, उल्लंघन पर आयोजकों की जवाबदेही तय की जाएगी।
  21. आतिशबाजी केवल अनुमति प्राप्त स्थल पर एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही की जाएगी, ज्वलनशील सामग्री खुले में नहीं रखी जाएगी।
  22. शोभायात्रा के दौरान आपातकालीन मार्ग पूर्णतः अवरोध मुक्त रखा जाएगा, एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड को प्राथमिकता दी जाएगी।
  23. आयोजक पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैनात करेंगे, सभी स्वयंसेवक पहचान पत्र एवं निर्धारित ड्रेस कोड धारण करेंगे।
  24. किसी भी अप्रिय स्थिति, विवाद या दुर्घटना की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी जाएगी, स्वयं निर्णय लेकर स्थिति न संभाली जाए।
    ध्वनि नियंत्रण एवं लाउडस्पीकर संबंधी निर्देश
  25. लाउडस्पीकर/डीजे का प्रयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाएगा, बिना अनुमति उपकरण जब्त किए जाएंगे।
  26. ध्वनि स्तर शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा, उच्च ध्वनि से सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न करना दंडनीय होगा।
  27. निर्धारित समय सीमा के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत बंद किया जाएगा, रात्रिकालीन नियमों का कड़ाई से पालन होगा।
  28. धार्मिक आयोजन की आड़ में अश्लील, भड़काऊ या असंवैधानिक सामग्री का प्रसारण पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
  29. डीजे वाहन स्थिर एवं सुरक्षित स्थान पर खड़े किए जाएंगे, चलते वाहन पर खतरनाक ढंग से साउंड सिस्टम नहीं लगाया जाएगा।
  30. विद्युत आपूर्ति सुरक्षित एवं मानक अनुरूप हो, खुले तार या अस्थायी जोखिमपूर्ण कनेक्शन प्रतिबंधित रहेंगे।
  31. ध्वनि नियंत्रण टीम द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा, उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
  32. आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि प्रणाली से किसी अस्पताल, विद्यालय या संवेदनशील क्षेत्र को असुविधा न हो।
    पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन संबंधी विस्तृत निर्देश
  33. महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर केवल प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित एवं चिन्हित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग किया जाएगा, मुख्य मार्गों, घाट मार्गों एवं आपातकालीन मार्गों पर वाहन खड़ा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  34. अवैध पार्किंग पाए जाने पर वाहन को तत्काल हटाया जाएगा तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान/विधिक कार्रवाई की जाएगी।
  35. यातायात डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, बैनर/सूचना माध्यमों द्वारा जनता को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जायेगी।
  36. शिवबारात/शोभायात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा, मार्ग पूर्णतः साफ एवं अवरोध मुक्त रखा जाएगा।
  37. आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस) हेतु ग्रीन कॉरिडोर हर परिस्थिति में उपलब्ध रहेगा, किसी भी प्रकार का अवरोध गंभीर लापरवाही माना जाएगा।
  38. VIP, मीडिया एवं सामान्य श्रद्धालुओं हेतु पृथक-पृथक पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे, अव्यवस्था की स्थिति में संबंधित आयोजक/प्रबंधक उत्तरदायी होंगे।
  39. पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी एवं स्वयंसेवकों/होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वाहन चोरी या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
  40. घाट एवं मंदिरों के समीप भारी वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉली अथवा अनधिकृत व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
  41. भीड़ अधिक होने की स्थिति में अस्थायी पार्किंग स्थल सक्रिय किए जाएंगे, आयोजक प्रशासन के निर्देशानुसार वाहन प्रवाह को नियंत्रित करेंगे।
  42. यातायात पुलिस एवं आयोजक समिति के बीच एक समन्वय बिंदु (Traffic Control Desk) स्थापित किया जाएगा, जिससे त्वरित सूचना एवं नियंत्रण संभव हो सके।
    अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश
  43. आयोजन स्थल, मंच, भंडारा स्थल एवं शिवबारात मार्ग पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) स्थापित किए जाएंगे, उनकी वैधता एवं कार्यशीलता पूर्व परीक्षण द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
  44. जेनरेटर सेट को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर स्थापित किया जाएगा, उसके चारों ओर अग्निरोधक सुरक्षा घेरा (Safety Perimeter) बनाया जाएगा।
  45. अस्थायी विद्युत कनेक्शन केवल अधिकृत/प्रमाणित विद्युत तकनीशियन द्वारा लगाए जाएंगे, खुले तार, ढीले जोड़ एवं ओवरलोडिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
  46. मंच, पंडाल या अस्थायी ढांचे में अग्निरोधक सामग्री (Fire Retardant Material) का उपयोग किया जाएगा, ज्वलनशील सजावट सामग्री से परहेज किया जाए।
  47. गैस सिलेंडर का उपयोग (भंडारा आदि हेतु) निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा, सिलेंडर भीड़ से दूर एवं सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे।
  48. अग्निशमन विभाग से पूर्व समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार फायर टेंडर की स्टैंडबाय तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
  49. आपातकालीन निकास मार्ग (Emergency Exit) स्पष्ट रूप से चिन्हित, प्रकाशित एवं अवरोध मुक्त रखा जाएगा, निकास मार्ग पर किसी प्रकार का सामान/वाहन नहीं रखा जाएगा।
  50. विद्युत शॉर्ट सर्किट या आग लगने की स्थिति में त्वरित सूचना हेतु कंट्रोल रूम नंबर एवं फायर हेल्पलाइन नंबर स्थल पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
  51. डीजे/साउंड सिस्टम के विद्युत कनेक्शन सुरक्षित एवं पृथक लाइन से होंगे, अस्थायी जोड़ या मल्टी-प्लग के अत्यधिक उपयोग पर रोक रहेगी।
  52. किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना की स्थिति में आयोजक एवं स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करते हुए घबराहट न फैलने दें, पुलिस एवं फायर टीम को प्राथमिकता से मार्ग दिया जाए।
    स्वच्छता एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विस्तृत निर्देश
  53. पूजा सामग्री, फूल-माला एवं अन्य धार्मिक अवशेषों के लिए पृथक संग्रहण पात्र स्थापित किए जाएंगे, सीधे नदी/जल में विसर्जन हतोत्साहित किया जाएगा।
  54. घाट, मंदिर परिसर एवं शिवबारात मार्ग पर नियमित अंतराल पर सफाई सुनिश्चित की जाएगी, आयोजक नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
  55. पर्याप्त संख्या में ढक्कनयुक्त डस्टबिन लगाए जाएंगे, कचरा खुले में फेंकने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा सकता है।
  56. भंडारा/प्रसाद वितरण स्थलों पर खाद्य अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी, नालियों या जल स्रोतों में अपशिष्ट फेंकना प्रतिबंधित रहेगा।
  57. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी फैलाना या अव्यवस्था उत्पन्न करना दंडनीय होगा, स्वयंसेवक जागरूकता एवं नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।
  58. पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु उद्घोषणा एवं सूचना पट्ट लगाए जाएंगे, “स्वच्छ घाट- सुरक्षित पर्व” अभियान संचालित किया जाएगा।
  59. जल प्रदूषण रोकने हेतु जल पुलिस एवं संबंधित विभाग निगरानी रखेंगे, अवैध कचरा फेंकने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
  60. अस्थायी शौचालयों एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे खुले में शौच या गंदगी की स्थिति न उत्पन्न हो।
  61. आयोजन समाप्ति के पश्चात स्थल को पूर्व स्थिति में स्वच्छ एवं व्यवस्थित करना आयोजक की जिम्मेदारी होगी, लापरवाही पाए जाने पर भविष्य की अनुमति प्रभावित हो सकती है। आयोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे एक उत्तरदायी संपर्क अधिकारी (Nodal Person) नामित करें, जो प्रशासन एवं पुलिस के साथ सतत समन्वय बनाए रखे तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित निर्णय सुनिश्चित करे।
    अपील
    महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं एवं आमजन से विनम्र अपील है कि वे पर्व को श्रद्धा, अनुशासन एवं सामाजिक सद्भाव के साथ मनाते हुए प्रशासन द्वारा जारी सभी सुरक्षा, यातायात एवं व्यवस्था संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, निर्धारित मार्गों एवं पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, घाटों एवं मंदिरों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, नाव यात्रा के दौरान लाइफ जैकेट अवश्य पहनें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने से बचें साथ ही किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि आप सभी के सहयोग से यह पावन पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।

Sallauddin Ali

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