नगर निगम ने विज्ञापन प्रदर्शन के लिए 75 साईट पोर्टल पर की अपलोड, इच्छुक पार्टी ulb.project247.in पर करे आवेदन, 24 जुलाई को होगी बोली-अभिषेक मीणा, निगमायुक्त।
नगर निगम ने विज्ञापन प्रदर्शन के लिए 75 साईट पोर्टल पर की अपलोड, इच्छुक पार्टी ulb.project247.in पर करे आवेदन, 24 जुलाई को होगी बोली- अभिषेक मीणा, निगमायुक्त।
अवैध विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर नगर निगम का प्रवर्तन दल बढ़ाएगा सख्ती, विज्ञापन पॉलिसी के तहत लगेगा जुर्माना।
करनाल 10 जुलाई, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने निर्देश पर निगम का प्रवर्तन दल शहर में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर अब ओर सख्ती बढ़ाएगा। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विज्ञापन पॉलिसी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि नगर निगम शहर से अवैध विज्ञापनों को हटाने की नियमित कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत शहर के मुख्य स्थान व बाजार, भवन, सड़कों तथा नेशनल हाईवे पर नगर निगम से बिना अनुमति लिए लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, बैनर, फ्लैक्स व होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एन्फोर्समेंट टीम ऐसे विज्ञापनों को उतारने के काम को एक अभियान के रूप में लेकर कर रही है।
विज्ञापन पॉलिसी के तहत 75 साईट पोर्टल की अपलोड- निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से विज्ञापन पॉलिसी के तहत 75 साईट पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इच्छुक एजेंसी या पार्टी ulb.project247.in पोर्टल पर, 22 जुलाई तक एक या एक से अधिक साईट भर सकता है। इकसे लिए वार्षिक रेट की कुल राशि का 10 प्रतिशत ई.एम.डी. के रूप में भरना होगा। इसके बाद 24 जुलाई 2024 को ऑनलाईन बोली होगी। बोली का समय प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि यूनिपोल की सभी साईट विज्ञापन के लिए ओपन की गई हैं। इच्छुक बोलीदाता/विज्ञापनदाता अपनी पसंद की साईट आवेदन पर डाल सकता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त साईट सम्बंधित पार्टी को तीन वर्ष के लिए दी जाएंगी, जिसकी तिमाही फीस जमा करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने की कुल 87 साईटें हैं, इनमें से 11 यूनिपोल साईटों की पहले ही बोली सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाई जा चुकी है। यह साईटें भी सम्बंधित फर्म को 3 वर्ष के लिए दी गई हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर भी अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसके लिए वह पोर्टल पर अलग से आवेदन कर सकता है।
इच्छुक पार्टी करे ऑनलाईन आवेदन- निगमायुक्त ने बताया कि इच्छुक पार्टी बोली पर विज्ञापन साईट लेने के लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकती है, इसके लिए ulb.project247.in पोर्टल खुला है। ऑक्शन में जो भी बोलीदाता या विज्ञापनदाता ज्यादा शुल्क देगा, उसी को साईट मिलेगी।
बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर लगेगा जुर्माना- उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विज्ञापन पॉलिसी बनाने के बाद किसी भी निजी व्यक्ति को अपना विज्ञापन शहर में किसी जगह पर बिना नगर निगम की अनुमति के प्रदर्शित करने की मनाही है। यदि कोई ऐसा करेगा, तो विज्ञापन उतारने के साथ-साथ सम्बंधित व्यक्ति पर म्यूनिसिपल एक्ट व विज्ञापन पॉलिसी में दिए गए प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।