एआरटीओ ने उड़ाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ , अवमानना पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

काशीपुर / उत्तराखंड (नसरीन खान निशा ),,,,अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद संभागीय उप परिवहन अधिकारी द्वारा सीज किए गए ई-रिक्शा को रिलीज न करने का मामला सामने आया है। वाहन स्वामी ने एआरटीओ पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए कोर्ट में गुहार लगाई है।जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2026 को एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला गंज निवासी मोहम्मद इकबाल के ई-रिक्शा (यूके-18 ईआर-3680) को सीज कर दिया था। इसके बाद वाहन स्वामी ने कोर्ट में रिलीज के लिए प्रार्थना पत्र दिया।15 मई 2026 को एसीजेएम सचिन कुमार ने ई-रिक्शा को स्वामी के पक्ष में सुपुर्द करने के आदेश दिए। आरोप है कि 16 मई को आदेश की प्रति लेकर एआरटीओ कार्यालय पहुंचने के बाद भी कर्मचारियों ने वाहन रिलीज नहीं किया।इसके बाद मोहम्मद इकबाल ने 13 जून 2026 को कोर्ट में अवमानना की प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए एआरटीओ को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 9 जुलाई 2026 को होगी।


















