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लांबाखेड़ा फ़र्ज़ी बिल मामले मे कब होगी संवैधानिक कार्यवाही..?-आरोप- विभाग्य कार्यवाही के नाम पर लीपापोती का खेल शुरू!

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लांबाखेड़ा फ़र्ज़ी बिल मामले मे कब होगी संवैधानिक कार्यवाही..?-आरोप- विभाग्य कार्यवाही के नाम पर लीपापोती का खेल शुरू!

स्योहारास्योहारा बुढ़नपुर ब्लॉक में शिलापट्टो के नाम पर फ़र्ज़ी बिल लगाकर निकाले गए रुपए की विभाग्य जांच में श्रमायुक्त बिजनोर द्वारा खंडविकास अधिकारी,कंप्यूटर ओपरेटर,लेखाकार मनरेगा,व श्याम स्वम सहायता समूह दोषी पाए गए।
श्रमायुक्त बिजनोर द्वारा 16/10/2023 को जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी बिजनोर को सौप दी गई।


सोचने वाली बात ये है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अभी तक कोई सवैधानिक कार्यवाही नही की गई। विभाग्य कार्यवाही द्वारा नोटिस जारी किए गए क्षेत्र में सवैधानिक कार्यवाही को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है विभाग्य कार्यवाही लोगो मे चर्चा का विषय बना हुआ है लोगो का कहना है कि
विभाग्य कार्यवाही के नाम पर मामले को रफा दफा करने का खेल शुरू हो गया है।
जी हाँ आप को बताते चले की इस बाबत खंड विकास अधिकारी का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर कंप्यूटर ओपरेटर,व लेखाकार मनरेगा ने फ़र्ज़ी बिल लगायें इनदोनो के विस्श्वास पर खण्ड विकास अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। लोगो मे चर्चा का विषय ये है कि खण्ड विकास अधिकारी ने कराए गए कार्यो की जांच क्यों नही की..? आखिर वो नकाब पोश जन प्रतिनिधि कोंन है जिसके कहने पर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा फ़र्ज़ी बिल लगाकर हज़ारो रुपये निकाल लिए गए..?
खण्ड विकास अधिकारी ने अब तक उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ सवैधानिक कार्यवाही क्यों नही की..?
जी हाँ मामले को मीडिया द्वारा समाचार प्रकाशित कर तूल दिए जाने पर 20 दिन बाद खण्ड विकास अधिकारी नींद से जागे और विभाग्य कार्यवाही के नाम पर लीपा पोती का खेल शुरू करते हुए श्याम स्वम सहायता समूह,को नोटिस जारी कर
मामले में दोषी पाते हुए श्याम स्वयं सहायता समूह को सी-आई-बी आपूर्ति हेतु ब्लैक लिस्ट करते हुए निकाले गए 55000/₹ उत्तरप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समिति के खाते मे जमा करने का नोटिस जारी कर मामले को इत्तिश्री कर दिया गया
क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है की मामले मे झोल ये है कि जब आप ने दोषी करार दिया है तो सवैधानिक कार्यवाही क्यो नही की।
वही दूसरी ओर कम्प्यूटर ओपरेटर मनरेगा,व लेखाकार मनरेगा को नोटिस जारी कर दोषी पाते हुए मनरेगा अधिनियम 2005,खण्ड-41,के अध्याय-06,बिंदु संख्या -25 के प्रावधान के तहत 1000/₹ का अर्थ दंड लगाकर मामले की लीपा पोती कर दी गई
अब देखना ये है कि लीपा पोती के खेल का ऊँट किस करवट बैठता है
वही सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता सभी दोषीयो के विरुद्ध सवैधानिक कार्यवाही के लिए पी.आई.एल दाखिल करने की तैयारियों मे लगे है
अब देखना ये है कि लांबाखेड़ा का ये फ़र्ज़ी बिल मामले का ऊँट किस करवट बैठता है।
जल्द ही देखये बुढ़नपुर स्योहारा ब्लॉक में 25,से 26, ग्रामो मे श्याम स्वयं सहायता समूह द्वारा कराए गए लाखो रुपये के कार्यो की ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ आईरा न्यूज़ नेटवर्क पर,!!!!

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