करनाल-हरियाणा

नागरिक प्रॉपर्टी आई.डी. को करें स्व-प्रमाणित, 31 दिसंबर तक सम्पत्ति कर से जुड़े सभी बकायों की अदायगी करने पर समस्त ब्याज माफी का उठाएं लाभ, एरियर पर भी मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट- अभिषेक मीणा, निगमायुक्त।

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एस आर योगी
करनाल

नागरिक प्रॉपर्टी आई.डी. को करें स्व-प्रमाणित, 31 दिसंबर तक सम्पत्ति कर से जुड़े सभी बकायों की अदायगी करने पर समस्त ब्याज माफी का उठाएं लाभ, एरियर पर भी मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट- अभिषेक मीणा, निगमायुक्त।

15 नवंबर तक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करने पर वर्ष 2023-24 के सम्पत्ति कर पर उठाएं 15 प्रतिशत छूट का लाभ, ऑनलाईन प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट-निगमायुक्त।
करनाल 23 अक्तूबर, हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश के सम्पत्ति कर दाताओं को छूट का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार सम्पत्ति कर दाता आगामी 31 दिसम्बर 2023 तक, वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सम्पत्ति कर से जुड़े सभी बकायों की अदायगी करने पर समस्त ब्याज माफी का लाभ ले सकता है। ऐसा करने वाले नागरिक को सम्पत्ति कर एरियर पर भी 15 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करना होगा। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने दी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार की ओर से सभी कर दाताओं को, आगामी 15 नवंबर तक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करने पर, चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि देरी से भुगतान करने पर प्रति मास डेढ प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा।
कैसे करें प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित- आयुक्त ने बताया कि नागरिक, एन.डी.सी. पोर्टल- ulbhryndc.org पर अपनी सम्पत्ति कर आई.डी. डालकर उसे स्व प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। जैसे ही इसमें डिटेल आएगी, उसे ध्यान से पढऩे के बाद, जो ठीक दिखाई दे, उसे येस करें। सभी बिन्दुओं को येस करने के पश्चात सबमिट करने पर प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो जाएगी। अगर आई.डी. में कोई त्रुटि हो तो, उसे नो करके साथ-साथ आपत्ति दर्ज कर दें। डाली गई आपत्ति का समाधान हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अपनी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करके छूट का लाभ उठाएं। ऐसा करने के बाद अपनी आई.डी. को सम्बंधित नागरिक ही देख सकता है, अन्य कोई व्यक्ति उसे नहीं देख पाएगा।
निगम के खजाने में 6 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक टैक्स जमा- उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक 6 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर को एन.डी.सी. पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की भी सुविधा है। ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को चालू वित्त वर्ष के बिल पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
सम्पत्ति आकलन के बांटे सभी नोटिस- उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधीन सभी वाणिज्यिक, आवासीय एवं खाली प्लॉटों के सभी, 1 लाख 66 हजार एसेसमेंट नोटिस बांटे जा चुके हैं। एसेसमेंट नोटिस में सम्पत्ति से सम्बंधित समस्त जानकारी दी गई है, अगर वह ठीक है तो नोटिस को लेकर रख लें, कोई त्रुटि है तो उसका ऑनलाईन ऑब्जैक्शन डाल दें। नगर निगम की ओर से उसका समाधान किया जाएगा।
निगमायुक्त ने नगर निगम के सभी सम्पत्ति कर दाताओं से अपील कर कहा है कि वह सरकार की इस घोषणा का भरपूर लाभ उठाएं और जो भी सम्पत्ति कर देय बनता है, उसे नगर निगम के खजाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कर की अदायगी करना नागरिकों का कर्तव्य भी है। सम्पत्ति कर और निगम के अन्य आय स्त्रोतों से जो भी धनराशि इकठ्ठी होती है, वह शहर के विकास कार्यों पर ही खर्च की जाती है।

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