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गाजियाबाद में युवती के घायल होने के मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग, पुलिस आयुक्त को शिकायत

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गाजियाबाद में युवती के घायल होने के मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग, पुलिस आयुक्त को शिकायत

आईरा न्यूज़ नेटवर्क | गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

घटनास्थल की फोटो और पूर्व शिकायत के आधार पर कार्रवाई की मांग; युवती के साथ कथित मारपीट व धमकियों के आरोपों की जाँच कराने की अपील

गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में 8 अक्टूबर 2026 को एक युवती के घायल होने के मामले में उसकी मां भावना सैनी ने पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद से निष्पक्ष जाँच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस प्रकरण में दुर्घटना की परिस्थितियों, अस्पताल में संबंधित युवक की मौजूदगी तथा पुलिस को दी गई शिकायत के विवरण की जाँच आवश्यक है।

घटनास्थल की फोटो उपलब्ध होने का दावा

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई GPS Map Camera फोटो पर 8 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 1:47 बजे तथा बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद का स्थान दर्ज दिखाई देता है। फोटो में युवती घायल अवस्था में सड़क पर दिखाई दे रही है। शिकायतकर्ता ने इसे घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए इसकी मूल डिजिटल फाइल और घटनास्थल के CCTV फुटेज की जाँच कराने की मांग की है।

अस्पताल और पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

भावना सैनी का आरोप है कि घटना के बाद संबंधित युवक यशोदा हॉस्पिटल में मौजूद था। उनके अनुसार, 9 अक्टूबर को थाने पहुँचने पर शिकायत में दुर्घटना की परिस्थितियों को उचित रूप से दर्ज किए जाने को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुलिस से मूल शिकायत, जनरल डायरी (GD) और संबंधित अभिलेखों का मिलान कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने अस्पताल में कथित धमकीपूर्ण व्यवहार और प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका भी व्यक्त की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी शेष है।

कॉलेज में पूर्व उत्पीड़न के भी आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, कॉलेज के कुछ छात्रों ने उन्हें बताया कि संबंधित युवक ने पूर्व में उनकी पुत्री के साथ कथित मारपीट की, सीढ़ियों से धक्का दिया, काँच की बोतल से हमला करने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी थी। युवक पर विवाह के लिए दबाव बनाने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

इन आरोपों की पुष्टि के लिए शिकायतकर्ता ने संबंधित छात्रों के बयान, कॉलेज के CCTV फुटेज, उपलब्ध संदेशों तथा अन्य साक्ष्यों की जाँच कराने की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना जाँच के बाद ही उचित होगा।

पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत

उपलब्ध शिकायत-पर्ची के अनुसार, पुलिस आयुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में 17 अक्टूबर 2026 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी। पर्ची पर टोकन नंबर 46 और क्रम संख्या 11658 अंकित दिखाई देते हैं।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि मामले की जाँच ऐसे सक्षम अधिकारी से कराई जाए जो पूर्व की विवादित कार्रवाई से संबद्ध न रहा हो। साथ ही, घटनास्थल के CCTV फुटेज, अस्पताल के मेडिकल-लीगल रिकॉर्ड (MLC), भर्ती एवं डिस्चार्ज दस्तावेजों और थाने में दर्ज मूल शिकायत को सुरक्षित कर उनकी जाँच की जाए।

FIR और पीड़िता की सुरक्षा की मांग

भावना सैनी ने पुलिस आयुक्त से अनुरोध किया है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध के तथ्य पाए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार FIR दर्ज की जाए तथा पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस की कथित निष्क्रियता या किसी अनुचित प्रभाव के साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने और शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

समाचार का आधार: शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई शिकायत-पर्ची, लिखित प्रार्थना-पत्र, घटनास्थल की फोटो और उनके द्वारा बताए गए घटनाक्रम।

आईरा न्यूज़ नेटवर्क का पक्ष: इस समाचार में उल्लिखित आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित हैं। संबंधित युवक, उसके परिवार अथवा पुलिस का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी अपेक्षित है। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का निर्णय सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

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