करनाल-हरियाणा

घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म: उपायुक्त

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घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म: उपायुक्त

संबंधित बीएलओ द्वारा पात्र लाभार्थियों के घर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं 12-डी फॉर्म

अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन

करनाल, 6 सितंबर । हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनाव 2024 के चलते जिला में स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे, जिसके लिए मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए मतदान प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से अछूता ना रहे इसके लिए सभी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से 10 सितंबर तक फार्म-12 डी करेंगे प्राप्त
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12 डी भरकर देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से 10 सितंबर तक फार्म-12 डी प्राप्त करेंगे।

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