ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है तो उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को रु० 2500/- प्रति बच्चा प्रतिमाह “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” के अंतर्गत लाभ मिलेगा। समाज के हर जिम्मेदार व्यक्तियों से अनुरोध हैं कि उपरोक्त योजना का ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ दिलाने हेतु नीचे दिए गये फार्म को भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई / जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराये ।