महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाॅच हेतु ‘‘आन्तरिक परिवाद समिति‘‘ का गठन किया जायेगा:-जिला प्रोबेशन अधिकारी

आशीष पचौरी मंडल प्रभारी
महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाॅच हेतु ‘‘आन्तरिक परिवाद समिति‘‘ का गठन किया जायेगा:-जिला प्रोबेशन अधिकारी
फिरोजाबाद
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ‘‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013‘‘ अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में जनपद स्तर के ऐसे प्रत्येक शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं अशासकीय (निजी) विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम संस्था, शाखा अथवा यूनिट में जहां कार्मिकों की संख्या 10 से अधिक है, ऐसे सभी कार्यालयों के नियोजकों द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाॅच हेतु ‘‘आन्तरिक परिवाद समिति‘‘ का गठन किया जायेगा चाहे उस संगठन में महिला कर्मचारी हो या न हो।
व्यथित महिला कार्यस्थल पर हुये लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत उस कार्यस्थल हेतु गठित आन्तरिक परिवाद समिति में दर्ज करा सकती है। समिति का गठन उस कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला की अध्यक्षता में होगा, जहाॅ महिला कर्मचारी कार्यरत नहीं है वहाॅ अन्य विभाग की महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में होगा। जिसमें दो सदस्य सम्बन्धित कार्यालय से एवं एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से नियोजक द्वारा नामित किये जायेंगे। समिति के कुल सदस्यों में से आधी सदस्य महिलायें होंगी।
इसके अतिरिक्त ऐसे कार्यस्थल जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां की व्यथित महिला द्वारा इस प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत जनपद में जिलाधिकारी द्वारा गठित ‘‘स्थानीय समिति‘‘ ;स्वबंस ब्वउउपजजममद्ध में दर्ज करायी जा सकती है। यदि कोई नियोजक अपने कार्यस्थल में नियमानुसार आन्तरिक समिति का गठन न किये जाने पर दोषी ठहराया जाता है, तो नियोजक पर रू0 50,000/- तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा तथा नियोजक दूसरी बार सिद्ध दोष ठहराये जाने पर पहली दोष सिद्धि पर अधिरोपित दण्ड से दुगने दण्ड का दायी होगा। सभी नियोजक को यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसी समिति गठित करके इसकी सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय, कमरा नं0 124, विकास भवन सिविल लाइन दबरई फिरोजाबाद में जमा की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, फिरोजाबाद में सम्पर्क करें।


















