करनाल-हरियाणा

किशोर न्याय अधिनियम तथा पोक्सो एक्ट को लेकर आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला।

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एस आर योगी
करनाल

किशोर न्याय अधिनियम तथा पोक्सो एक्ट को लेकर आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला।

करनाल, 10 नवम्बर। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम तथा पोक्सो एक्ट को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री अनिल लाठर द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई।
कार्यशाला के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्य करने वाले विभिन्न विभागों जैसे स्पेशल जूविनाइल पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग तथा बाल संरक्षण संस्थाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा द्वारा भाग लिया गया।
श्री अनिल लाठर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम तथा पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए बच्चे के हित में कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। प्रतिभागियों द्वारा बच्चों के लिए जो कार्यवाही अमल में उनके द्वारा लाई जाती है उसको करने में जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बाल आयोग के सदस्य के सामने अपनी बात रखी। आयोग के सदस्य द्वारा पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए गए कि पोक्सो एक्ट के केसों में पुलिस विभाग को एक्ट के अनुसार फॉर्म 15-ए तथा बी में अपनी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करें ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे के हित में और अच्छी प्रकार से निर्णय ले सके।
कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, श्री राजपाल, डीएसपी श्री नायब सिंह, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्री उमेश चांदना, जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती कमलेश, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्री बलराज सांगवान , श्रीमती सुषमा, बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती मीना कंबोज, शोभना चैधरी, चंद्रप्रकाश, क्राइम ब्रांच से एएसआई नमना इत्यादि मौजूद रहे।

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