मानवाधिकार आयोग ने नजीबाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित अवैध निर्माण और सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर मामले में की शिकायत दर्ज-जिला प्रशासन व NHAI पर गंभीर आरोप
मानवाधिकार आयोग ने अवैध हाईवे निर्माण मामले में शिकायत दर्ज की
डायरी संख्या 461/IN/2026, जिला प्रशासन व NHAI पर गंभीर आरोप
लखनऊ/बिजनौर | 20 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ ने बिजनौर जनपद के नजीबाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित अवैध निर्माण और सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर मामले में शिकायत को स्वीकार करते हुए डायरी संख्या 461/IN/2026 आवंटित कर दी है। यह शिकायत मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. तारिक ज़की द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

शिकायत के अनुसार, नजीबाबाद रोड स्थित मोतीचूर गेट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराया गया है, जिससे आम नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा (संविधान का अनुच्छेद 21) को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। आरोप है कि हाईवे के लिए निर्धारित 70–75 मीटर की अनिवार्य दूरी के मानकों की अनदेखी करते हुए मात्र 50–55 मीटर पर निर्माण कराया गया।
प्रशासनिक अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप
शिकायत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों पर प्रशासनिक अपराध (Administrative Crime), कर्तव्य में लापरवाही (Dereliction of Duty) और आपराधिक मौन (Criminal Silence) जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
मानवाधिकार आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने आयोग से मांग की है कि:
अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त कराने के निर्देश दिए जाएं
संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए
मामले को विजिलेंस / CVC को संदर्भित किया जाए
प्रभावित नागरिकों को ₹5,00,000/- मुआवज़ा प्रदान किया जाए
कानूनी महत्व
मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायत का पंजीकरण होना इस बात का संकेत है कि मामला प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अब आयोग द्वारा संबंधित विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट (ATR) तलब किए जाने की संभावना है।
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इस मामले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसे अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी।
— आईरा न्यूज़ नेटवर्क























