कोर्ट के आदेशों के अवमानना मामले में थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी तलब

काशीपुर / उत्तराखंड (रिज़वान अहसन ),,,,अदालत के हुक्म की अवमानना करने के मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
आवास विकास कालोनी निवासी कविता सेठी पत्नी प्रवीन सेठी ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल एडवोकेट के माध्यम से सिविल जज (सी.डी.) न्यायालय में दायर वाद किया था कि उनकी भूमि पर रिजवान सैफी कब्जे का प्रयास कर रहा है, जिस पर न्यायालय ने कविता सेठी के पक्ष में स्टे आदेश पारित किया।कविता सेठी के अनुसार जब वह 16 सितंबर को स्टे आदेश लेकर मौके पर पहुंचीं तो पुलिस ने आदेश की अवहेलना करते हुए उनके पुत्र और साथ गये लोगों को थाने ले जाकर उनका पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने भी पुलिस को आदेश अनुपालन का लिखित निर्देश दिया, मगर पुलिस ने आदेश का पालन नहीं किया। कविता सेठी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों व रिजवान सैफी के खिलाफ न्यायालय अवमानना याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आईटीआई थानाध्यक्ष, पैगा चौकी प्रभारी व रिजवान को नोटिस जारी कर उन्हें आगामी 25 सितंबर को अपना पक्ष रखने को कहा हैं। वहीं, आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला का कहना है कि भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण राजस्व विभाग के स्तर से होता है। उनके लिए कब्जा दिलाने से संबंधित कोई आदेश नहीं था। पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। विवाद होने की स्थिति में उन्होंने दोनों पक्षों को पाबंद मुचलका किया है।





