खुले नाले,मैनहोल में डूबकर मरने वाले व्यक्ति को 4 लाख रुपये मुआवजा देना नगर निगम की जिम्मेदारी
Delhi-Rajiv sharma
मेयर सहित 90 प्रतिशत पार्षदों को नही है जानकारी, खुले नाले, मैनहोल में डूबकर मरने वाले व्यक्ति को 4 लाख रुपये मुआवजा देना नगर निगम की है जिम्मेदारी ।
ना जनता के चुने हुए पार्षद ही जनता को बताते है ना नगर निगम अधिकारी ही देते है जानकारी नगर निगम में 5 वर्ष पूर्व हो चुका है 4 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव जारी ।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में दायर मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा की एक जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में पाँच मई दो हजार सत्रह को नगर निंगम के सदन में प्रस्ताव संख्या 397 पर हुआ था प्रस्ताव पास , खुले नाले सीवर में डूबकर मरने वाले के परिजनों को दिया जाएगा चार लाख रुपये का मुआवजा ।
वर्ष 2013 में शहीद नगर में खुले नाले में डूबकर मरने के कारण हुई चार वर्षीय बच्चे समीर पुत्र उम्र दराज के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका 82894/24/31/2013 में मृतक बच्चे समीर के पिता को दिया गया था 4 लाख रुपये का मुआवजा ।
राजीव कुमार शर्मा,मानव अधिकार पक्षकार