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पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं PPF अकाउंट, टैक्स छूट के साथ पैसा भी होगा सुरक्षित

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AIRA NEWS NETWORK – अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स (Saving Schemes) में कर सकते हैं. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट (Bank Default) होता है, तो आपको 5 लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है.

लेकिन डाकघर (Post Office) में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश (Investment) शुरू किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF) भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

ब्याज दर:

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में मौजूदा समय में सालाना 7.1 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. इस योजना में ब्याज को सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है.

निवेश की राशि

इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होगा. डाकघर की इस योजना में वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. जमा एकमुश्त राशि या किस्तों में किया जा सकता है.

कौन खोल सकता है अकाउंट?

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक वयस्क, जो भारत का निवासी है, वह अकाउंट खोल सकता है. इसके अलावा इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में नाबालिग या कमजोर दिमाग के व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी खाता खोल सकता है. इस स्कीम के तहत, पूरे देश में पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में केवल एक अकाउंट ही खोला जा सकता है.

मैच्योरिटी

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में अकाउंट 15 वित्त वर्षों के बाद मैच्योर होता है, जिसमें अकाउंट खोलने वाला वित्त वर्ष शामिल नहीं है.

मैच्योरिटी पर खाताधारक के पास तीन विकल्प मौजूद होते हैं. पहला, वह संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ अकाउंट बंद करने का फॉर्म सब्मिट करके मैच्योरिटी की राशि ले सकता है. इसके अलावा व्यक्ति बिना किसी जमा किए अपने अकाउंट में मैच्योरिटी की वैल्यू रख सकता है. इसमें पीपीएफ की ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय या हर वित्त वर्ष में एक विद्ड्रॉल किया जा सकेगा. इसके अलावा व्यक्ति अपने अकाउंट को पांच साल या ज्यादा के लिए आगे बढ़ा सकता है. ऐसा उसे मैच्योरिटी के एक साल के भीतर संबंधित पोस्ट ऑफिस पर उपयुक्त फॉर्म जमा करके करना होगा.

टैक्स छूट

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है.

SOURCE

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