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क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स को लेकर सरकार हुई और सख्त

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AIRA NEWS NETWORK – क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर टैक्स लगाने के नियमों में और सख्ती की गई है. लोकसभा ने आज क्रिप्टो टैक्स (Tax) को लेकर संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार ने वित्त विधेयक 2022 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा था जिन्हें आज मंजूरी मिल गई है. मंजूरी के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स यानी क्रिप्टो टैक्स को पहली अप्रैल से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है.

वित्त विधेयक में संशोधनों के जरिये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर टैक्सेशन पर स्थिति को और साफ कर दिया गया है. संशोधनों के बाद किसी एक डिजिटल एसेट्स (Virtual Digital Assets) में होने वाले फायदे को किसी दूसरे डिजिटल एसेट्स में हुए नुकसान से भरपाई नहीं की जा सकेगी. यानी साफ है कि अगर आपको किसी डिजिटल एसेट्स में फायदा हुआ है तो आपको टैक्स देना ही होगा.

क्या है संशोधन?

बिल का सेक्शन 115बीबीएच वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से संबंधित है, क्लॉज 2 बी के अनुसार, किसी भी क्रिप्टो एसेट की ट्रेडिंग से हुए नुकसान की भरपाई आईटी एक्ट के ‘किसी भी अन्य प्रावधान’ के प्राप्त आय से नहीं की जा सकेगी. संशोधन में ‘अन्य’ शब्द हटा दिया गया है. यानी अब किसी भी प्रावधान के प्राप्त आय से नुकसान की भरपाई संभव नहीं है. इस संशोधन के बाद अब साफ हो गया है कि क्रिप्टो के नुकसान न ही अन्य प्रावधान और न ही किसी अन्य क्रिप्टो की कमाई से मिलाये जा सकेंगे. निवेशक को घाटे को सहना होगा वहीं फायदे पर टैक्स चुकाना होगा.

वित्त विधेयक के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऐसा कोई कोड, नंबर या टोकन हो सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर या ट्रेड किया जा सके. इसमें क्रिप्टोकरंसी और एनएफटी शामिल हैं. पिछले कुछ समय में ये तेजी से लोकप्रिय हुए हैं. वहीं, रिटर्न के मामले में सबसे आगे भी रहे हैं. क्रिप्टो करंसी में कोई नियामक की भूमिका नहीं होती इसलिये सरकारों के बीच इसके चलन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. संशोधन के बाद क्रिप्टो के लिये नियम और सख्त हो गये हैं

बजट में क्रिप्टो पर टैक्स का ऐलान:

बजट में क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है. टैक्स वर्गीकरण के हिसाब से इसे लॉटरी के साथ ही माना गया है. ऐलान के मुताबिक सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो एसेट पर मुनाफे के स्थिति में 30 परसेंट टैक्स लगेगा. संशोधन के बाद नुकसान की स्थिति में निवेशक इसे किसी अन्य आय में दिखा नहीं सकेगा. इसके अलावा क्रिप्टो के लेन देन पर एक प्रतिशत का टीडीएस लगाया जाएगा. क्रिप्टो पर टैक्सेशन के नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएंगे.

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