संवैधानिक आदेश न हो तब तक कालोनी पर खरीद फरोख्त न हो-समाजिक कार्यकर्ता संदीप शर्मा ने शिकायती पत्र भेज अधिकारियों से की माँग!
स्योहारा। समाजिक कार्यकर्ता संदीप शर्मा की ने एक शिकायती पत्र डी एम सहित तमाम अधिकारियों को देते हुए बताया कि नुसरत उल्ला खां चौधरी , फरहद उल्ला
खां,सनत उल्ला खां पुत्रगण सलामत उल्ला खां, अजमत उल्ला खां पुत्र इशरत उल्ला खां, तलहा
अहमद समस्त निवासीगण मोहल्ला मुस्लिम चौधरियान,कस्बा स्योहारा,सहाबुद्दीन पुत्र
मक़सूद निवासी पित्थापुर परगना स्योहारा व मो.फैसल पुत्र लईक अहमद निवासी ग्राम राजा
का ताजपुर व मो.अकरम पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम तीबडी जिला बिजनौर ग्राम मंडोरी
परगना स्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर की भूमि खसरा न-28 में करीब आठ बीघा
जमीन में गैर कानूनी रूप से कालोनी काट रहे है उपरोक्त जमीन स्योहारा, सहसपुर स्टेट हाईवे
भट्टे के सामने स्थित है । उपरोक्त जमीन पर मा०सिविल न्यायालय जू.डी.नगीना में मुकदमा
विचारधीन वाद न.130/2024 चल रहा है एवं उपजिलाधिकारी धामपुर बिजनौर ने दिनांक
10.11.2024 को आदेश किया थे जिला पंचायत कार्यालय बिजनौर एवं रोड साईड लेंड कंट्रोल
अधिकारी बिजनौर व मा०सिविल न्यायालय जू.डी. नगीना के आदेश के बिना उपरोक्त कालोनी के निर्माण पर रोक लगाई गयी है तथा अब संदीप शर्मा ने मांग उठाई है कि इस मामले में जब तक संवैधानिक आदेश न हो जाएं तब तक इस कालोनी पर खरीद फरोख्त आदि का काम भी रुका रहे जबकि दूसरी ओर इसी कालोनी से जुड़ा दूसरे मामले के अंतर्गत इसी कालोनी के गाटा संख्या 28 से लगे गाटा संख्या 27 के स्वामी ओमपाल उसके तीन भाई और माता के नाम भूमिधर के रूप में अंकित अभिलेख है जिसके संबंध में ओमपाल द्वारा भी अपने खेत का रकबा कम होने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अधिकारियों को देकर अपने खेत का शेत्रफल खसरा नंबर 28 में सम्लित होने की संभावना जताई है।जिसके संबंध में ओमपाल सेनी के द्वारा अपने खेत का शेत्रफल पूरा कराने के लिए उ, प्र रा .संहिता की धारा 24 ठिए बंदी के अंतर्गत न्यायालय उप जिला अधिकारी धामपुर में आवेदन किया हुआ है जिस पर सुनवाई की तारीख आगामी 12 दिसम्बर है ।
वही पीड़ित ओमपाल ने बताया कि उसको और उसके परिवार की जान और माल को आरोपियों से खतरा बना हुआ है।
वही नुसरत उल्ला खां चौधरी , फरहद उल्ला
खां,सनत उल्ला खां पुत्रगण सलामत उल्ला खां, अजमत उल्ला खां पुत्र इशरत उल्ला खां, तलहा
अहमद आदि ने बताया कि उनके द्वारा केवल गाटा संख्या 28 पर ही कालोनी काटी जा रही है जबकि ओमपाल आदि द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है इस बाबत जो भी फैसला माननीय न्यालय का होगा वो हमे स्वीकार होगा लेकिन फिलहाल दिए गए फैसले को इन लोगों ने गलत बताया है ।