वाराणसी/उत्तरप्रदेश

वाराणसी : होली पर गंगा में नौकायन पर अस्थायी रोक, जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

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वाराणसी। होली के पावन पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जल पुलिस ने विशेष एहतियाती कदम उठाए हैं। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 4 मार्च को भोर में 4 बजे से शाम 4 बजे तक गंगा में सभी प्रकार की नावों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होली के अवसर पर घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। बड़ी संख्या में लोग उत्साह के बीच गंगा विहार के लिए नावों का सहारा लेते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। भीड़ और उत्सव के माहौल को देखते हुए अव्यवस्था से बचने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था पिछले वर्ष की तरह इस बार भी लागू की जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

निर्देश के मुताबिक सायं 4:00 बजे के बाद से रात्रि 8:00 बजे तक नौका संचालन को सीमित रूप से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। हालांकि, इस दौरान भी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। बिना अनुमति नाव चलाने, ओवरलोडिंग करने या नशे की स्थिति में संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जल पुलिस ने सभी माझी (नाविक) बंधुओं से प्रशासनिक आदेशों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की है। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा गोताखोरों की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

Sallauddin Ali

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