पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ने दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी, पढें- पूरा मामला

वाराणसी जिले के चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए तीन फरवरी 2026 की तिथि नियत की है।
बड़ी पियरी निवासी वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने नौ दिसंबर 2025 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अंबरीष सिंह पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया था।
वीडियो में बहुचर्चित कफ सिरप प्रकरण से उन्हें बिना किसी साक्ष्य के जोड़ते हुए निराधार और भ्रामक आरोप लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची।
पुलिस ने अमिताभ, पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल चुकी है। अब इसी प्रकरण में डॉ. नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी।






