कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत आज कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई

वाराणसी में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत आज कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही के अंतर्गत थाना आदमपुर, थाना सिगरा एवं थाना कैण्ट क्षेत्र के ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध आदेश पारित किए गए हैं, जिनका आपराधिक इतिहास चोरी, लूट, मारपीट, धमकी, शांति भंग, लोक व्यवस्था प्रभावित करने, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं से संबंधित रहा है। इन अभियुक्तों की गतिविधियाँ निरन्तर जनसामान्य में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने वाली पाई गईं।
1- अभियुक्त शनि साहनी पुत्र कल्लू साहनी निवासी ए 10/26 प्रहलाद घाट थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा 06 माह हेतु जिला बदर किया गया । जिसका आपराधिक इतिहास निम्नवत हैः-
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना
- 140/2021 379/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 170/2021 380/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 174/2021 379/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 204/2021 379/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 016/2020 411/414 भा0द0वि0 जीआरपी
- 393/2019 380/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 397/2019 379/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 437/2018 380/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- एनसीआर नं0 48/2024 352 बी0एन0एस0 आदमपुर
- 003/2022 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 जीआरपी
- 015/2020 22 एनडीपीएस एक्ट जीआरपी
- 47/2019 380/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 85/2019 380/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 89/2019 8/22 एनडीपीएस एक्ट जीआरपी
- 174/2021 379/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 218/2021 8/21 एनडीपीएस एक्ट जीआरपी
- 373/2018 356/379 भा0द0वि0 जीआरपी
- 404/2019 380/411 भा0द0वि0 जीआरपी
- 465/2018 411/414 भा0द0वि0 जीआरपी
2- अभियुक्त प्रीतम उर्फ प्रीतम सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी डी 64/10ए-1 माधोपुर थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा 03 माह हेतु जिला बदर किया गया ।
3- अभियुक्त सम्राट सिंह उर्फ वैभव सिंह पुत्र राकेश प्रकाश सिंह निवासी मानिक नगर कालोनी फुलवरिया थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा 03 माह हेतु जिला बदर किया गया ।
जिला बदर अवधि के दौरान उक्त अभियुक्तों का कमिश्नरेट वाराणसी की सीमा में प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा तथा आदेशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर एवं दण्डात्मक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह कार्यवाही सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध की पुनरावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। भविष्य में भी अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।






