अनुसूचित जाति वर्ग के ऋणियों को राहत भरी जानकारी-एक मुश्त समाधान योजना (OTS)” लागू की गई है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
बिजनौर | 02 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक जागेश्वर सिंह ने जनपद बिजनौर के अनुसूचित जाति वर्ग के ऋणियों को राहत भरी जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा “एक मुश्त समाधान योजना (OTS)” लागू की गई है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
यह योजना उन लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने पूर्व वर्षों में निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लिया था, लेकिन किसी कारणवश समय पर ऋण जमा नहीं कर पाए, जिसके चलते उनके खातों में ब्याज की राशि बढ़ गई है।
🔹 OTS योजना के अंतर्गत शामिल योजनाएँ:
स्वतः रोजगार योजना
स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना
अनुविनि लघु ऋण योजना
वाहन योजना
पम्पसेट योजना
सिलाई मशीन योजना
रिक्शा योजना
महिला समृद्धि योजना
🔹 योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
चकवृद्धि ब्याज एवं दण्ड ब्याज पूर्णतः माफ
केवल मूलधन + निर्धारित अवधि का साधारण ब्याज जमा करना होगा
ऋण खाते को OTS के अंतर्गत बंद कराने का अवसर
जिला प्रबंधक ने इसे ऋणियों के लिए “सुनहरा मौका” बताते हुए अपील की है कि निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यालय में संपर्क कर लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय सीमा के भीतर ऋण जमा नहीं किया गया, तो बकाया धनराशि की वसूली तहसील के माध्यम से की जाएगी।
📌 नोट: अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु ऋणी अपने संबंधित अभिलेखों के साथ जिला कार्यालय से संपर्क करें।
— आईरा न्यूज़ नेटवर्क





